COMPANY AND COMPENSATION LAW
B.COM 2NDYEAR –MOST IMPORTANT QUESTIONS
SOL DU / IGNOU EXTERNAL
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत एक बीमित कर्मचारी या उसके आश्रित कौन - कौन से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं ?
What Are The Various Benefits To Which The Insured Person Or His Dependents Are Entitled Under The Employees ' State Insurance Act ?
कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गयी है । इसके लाभ बीमित , उसके आश्रित तथा परिवार वालों को प्राप्त होते हैं जिससे उन्हें संकट की स्थिति में या वृद्धावस्था में सहायता मिलती है ।
योजना के अंतर्गत लाभ ( Benefits Under The Scheme ) - अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों उनके आश्रितों या इसमें वर्णित अन्य व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने का अधिकार है :
1 . बीमारी लाभ( Sickness Benefit ) - प्रत्येक बीमित व्यक्ति को बीमारी की दशा में सामयिक भुगतान (Periodical Payments ) प्राप्त करने का अधिकार है । किन्तु यह अधिकार तभी प्राप्त होता है जबकि निगम द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति उसकी बीमारी को प्रमाणित कर देता है ।
2 . प्रसूति लाभ ( Maternity Benefit ) - प्रत्येक बीमित महिला को वर्णित दशाओं में प्रसति लाभ प्राप्त हो सकता है :
( I ) यदि वह महिला प्रसूति अवस्था ( Confinement ) में हो
( Ii ) यदि उस महिला का गर्भपात हो गया हो
( Iii ) यदि वह महिला गर्भधारण करने या प्रसति अवस्था में या समय से पूर्व बच्चे के जन्म या गर्भपात हो जाने के कारण बीमार पड़ गई हो ।
ऐसी महिला प्रसूति लाभ प्राप्त करने की अधिकारी तभी होगी , जबकि विनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस महिला की प्रसूति/बीमारी को प्रमाणित कर दिया हो ।
3 . अयोग्यता लाभ ( Disablement Benefit ) - प्रत्येक बीमित व्यक्ति , जो रोजगार से लगी चोट के कारण अयोग्यता का शिकार हो गया है , वह अयोग्यता लाभ का सामयिक भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है । किन्तु उसे यह चोट कर्मचारी के रूप में लगी हो तथा निर्दिष्ट अधिकारी ने उसे ऐसा भुगतान प्राप्त करने के योग्य प्रमाणित कर दिया हो ।
4. आश्रित लाभ ( Dependent Benefit ) - यदि किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार में लगा चाट के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के लिए सामयिक भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है ।
5 . अंतिम संस्कार लाभ ( Funeral Expenses Benefit ) - मृतक बामत में सबसे बड़े सदस्य को मृतक अंतिम संस्कार के व्यय के लिये धनराशि प्राप्त करने का अधिकार होता है । यदि मृतक बीमित व्यक्ति का कोई परिवार नहीं था अथवा वह अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा था तो उसकी अंतिम संस्कार पर खर्च करने वाले व्यक्ति को अंतिम संस्कार खर्च प्राप्त करने का अधिकार होगा । यह उल्लेखनीय है कि अंतिम संस्कार के खर्च के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि प्राप्त नहीं की जा सकती है ।
6 . चिकित्सा लाभ ( Medical Benefit ) - बीमित व्यक्ति को चिकित्सा उपचार तथा परिचर्या के लाभ प्राप्त करने का अधिकार है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस धारा के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ केवल बीमित व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। किन्तु समुचित सरकार के आवेदन पर निगम चिकित्सा लाभों को बीमित के परिवार को भी उपलब्ध करा सकता है । निगम इस हेतु विनियमों में कुछ शर्ते भी जोड़ सकता है ।
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