COMPANY AND COMPENSATION LAW
B.COM 2NDYEAR –MOST IMPORTANT QUESTIONS
SOL DU / IGNOU EXTERNAL
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम द्वारा बीमित को प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में सामान्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिये ।
State The General Provisions Of The Employees ' State Insurance Act Relating To The Benefits Of The Insured .
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत बीमित को प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में सामान्य प्रावधान इस प्रकार हैं :
1 . लाभ अहस्तांतरणीय या कुर्की मुक्त - इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त लाभों के लिये किसी भुगतान को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है । इन लाभों के भुगतान को न्यायालय के किसी भी आदेश से कुर्क ( Attach ) भी नहीं किया जा सकता है ।
2 . अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी है तो वह किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे ही किसी लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।
3 . एकमुश्त राशि पर प्रतिबन्ध - इस अधिनियम के विनियमों में दी गई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में , कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत देय अयोग्यता लाभ को एकमुश्त प्राप्त नहीं कर सकता ।
4 . कुछ दशाओं में लाभ प्राप्ति का अधिकार नहीं - कोई भी व्यक्ति बीमारी लाभ या अस्थायी योग्यता लाभ उस दिन के लिये प्राप्त नहीं कर सकता :
( I ) जिस दिन वह कार्य करता है ; या
( Ii ) जिस दिन वह अवकाश ( छुट्टी ) पर रहता है तथा उस दिन की मजदूरी प्राप्त करता है ; या
( Iii ) जिस दिन वह हड़ताल पर रहता है ।
5 . बीमारी लाभ या अयोग्यता लाभ प्राप्त करने की शर्ते - जिस व्यक्ति को बीमारी लाभ या अस्थायी अयोग्यता लाभ मिलता है उसे निम्न शर्ते पूरी करनी होंगी :
( I ) वह इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अस्पताल , दवाखाने या अन्य संस्थान द्वारा उपलब्ध चिकित्सा उपचार एवं सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार रहेगा ।
( Ii ) उपचार के दौरान वह किसी ऐसे कार्य को नहीं करेगा , जिससे उसके स्वास्थ्य के सुधार में बाधा पड़े ।
( Iii ) वह उस परिसर को चिकित्सा अधिकारी या अन्य अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं छोड़ेगा , जिसमें उसका चिकित्सा उपचार किया जा रहा है।
( Iv ) वह नियम द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति को अपनी जाँच करने में सहयोग देगा।
6 . लाभों को एक साथ प्राप्त न करना - एक बीमित व्यक्ति को निम्नलिखित लाभों को एक साथ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा :
( I ) बीमारी लाभ तथा प्रसूति लाभ
( Ii ) बीमारी लाभ तथा अस्थायी अयोग्यता लाभ
( Iii ) प्रसूति लाभ तथा अस्थायी अयोग्यता लाभ
7 . नियोक्ता द्वारा अंशदान न चुकाने पर कर्मचारी के लाभ अप्रभावित - यदि कोई नियोक्ता अपने द्वारा देय अंशदान को निगम के पास जमा नहीं करवाता है और उसके परिणामस्वरूप कोई बीमित कर्मचारी लाभों से वंचित हो जाता है या कम स्तर के लाभों का अधिकारी हो जाता है तो निगम के सन्तुष्ट होने पर , उस कर्मचारी को उसके अधिकारों के अनुरूप सभी लाभ उपलब्ध करा देगा।
8 . अत्यधिक बीमारी लाभ की दशा में कारखाने के स्वामी का दायित्व - यदि निगम को यह प्रतीत हो कि कारखाने के कर्मचारियों को बीमारी लाभ के रूप में अत्यधिक भुगतान किया जा रहा है तथा ऐसा उस कारखाने की अस्वास्थ्यप्रद दशाओं के कारण या श्रमिकों की अस्वास्थ्यप्रद आवास दशाओं के कारण हो रहा है तो निगम उस कारखाने के स्वामी से अधिक बीमा लाभों के भुगतान के खर्चों की पूर्ति की माँग कर सकता है ।
9 . अनुचित रूप से प्राप्त लाभों को लौटाना - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं लाभों के लिये अनुचित भुगतान प्राप्त कर लेता है तो वह उन अनुचित लाभों की राशि को निगम को लौटाने के लिए उत्तरदायी होगा ।
10 . मृत्यु के दिन तक लाभ देय होना - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अवधि में किसी नकद लाभ का अधिकारी है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् मृत्यु की तिथि तक की समस्त लाभ की राशि उसके द्वारा लिखित नामांकित व्यक्ति को चुका दी जायेगी । यदि उसने किसी भी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया है तो उसके वैध उत्तराधिकारी को चुका दी जायेगी।
11 . सेवायोजक द्वारा मज़दूरी न काटना - कोई नियोक्ता अपने अंशदान के दायित्व के कारण अपने किसी भी कर्मचारी की मज़दूरी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई कटौती नहीं करेगा।
12 . बीमारी या अयोग्यता के दौरान कर्मचारी को दण्डित या पदमुक्त न करना -यदि किसी कर्मचारी को बीमारी या अस्थायी अयोग्यता के दौरान बीमारी या अयोग्यता लाभ प्राप्त हो रहा है या लाभ प्राप्त करने का अधिकार है तो कोई भी नियोक्ता उस दौरान किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकेगा तथा न ही उसे पदमुक्त ( Dismiss ) कर सकेगा ।
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