Goods and Services Tax (GST)
Goods and Services Tax (GST) is an indirect tax levied in India on the supply of goods and services. GST is levied at every step in the production process, but is refunded to all parties in the chain of production other than the final consumer.
Goods and services are divided into five tax slabs for collection of tax - 0%, 5%, 12%,18% and 28%. Petroleum products, alcoholic drinks, electricity, and real estate are taxed separately by the individual state governments.There is a special rate of 0.25% on rough precious and semi-precious stones and 3% on gold. In addition a cess of 22% or other rates on top of 28% GST applies on few items like aerated drinks, luxury cars and tobacco products.
Pre-GST, the statutory tax rate for most goods was about 26.5%, Post-GST, most goods are expected to be in the 18% tax range.
The tax came into effect from July 1, 2017 through the implementation of One Hundred and First Amendment of the Constitution of India by the Indian government. The tax replaced existing multiple cascading taxes levied by the central and state governments.
The tax rates, rules and regulations are governed by the GST Council which comprises finance ministers of centre and all the states. GST simplified a slew of indirect taxes with an unified tax and is therefore expected to dramatically reshape the country's 2.4 trillion dollar economy. Trucks' travel time in interstate movement dropped by 20%, because of no interstate check posts
Types of GST
Since GST subsumed indirect taxes of both central government (excise duty, service tax, custom duty, etc.) and state governments (VAT, Luxury tax, etc.), both the governments now depend on GST for their indirect tax revenue. Therefore, the GST rate is composed of two rates. Intra-state transactions will carry one of CGST and one of SGST (in case of state) or CGST and UTGST (in case of union territory). Therefore, while making an intra-state sale (i.e., sale within the same state), the CGST collected will go to the central government and the SGST collected will go the respective state government in which sale is made. Similarly, SGST or UTGST are replaced with IGST when intra-state transactions are involved.
What is CGST?
CGST full form is Central Goods and Service Tax.
CGST refers to the Central GST tax that is levied by the Central Government of India on any transaction of goods and services tax taking place within a state. It is one of the two taxes charged on every intrastate (within one state) transaction, the other one being SGST (or UTGST for Union Territories). CGST replaces all the existing Central taxes including Service Tax, Central Excise Duty, CST, Customs Duty, SAD, etc. The rate of CGST is usually equal to the SGST rate. Both taxes are charged on the base price of the product. See the example below to understand it better.
e.g. – In the example above, when Suresh sales a product to Pradeep in the same state (Rajasthan), he has to pay two taxes. CGST is for the central government while SGST is for the state. The rate of CGST is 9%, same as SGST. After the application of CGST (9% of Rs 10,000), the final cost of the product will become Rs 11,800.
As you can probably guess, all the taxes in all the conditions above are borne by the end consumer in the final cost, not by the manufacturer or the dealer of the product or service. Since GST is levied on consumption, the state where the product is originally manufactured is not entitled to the tax collected. If the manufacturing state levies a tax, the same will be transferred to the consuming state through the Central government.
What is SGST?
SGST full form is State Goods and Service Tax.
SGST (State GST) is one of the two taxes levied on every intrastate (within one state) transaction of goods and services. The other one is CGST. SGST is levied by the state where the goods are being sold/purchased. It will replace all the existing state taxes including VAT, State Sales Tax, Entertainment Tax, Luxury Tax, Entry Tax, State Cesses and Surcharges on any kind of transaction involving goods and services. The State Government is the sole claimer of the revenue earned under SGST. Let’s understand this with an example.
e.g. – Suresh from Rajasthan wants to sell some goods to Pradeep in Rajasthan. The product, originally priced at Rs 10,000, will attract GST at 18% rate comprising of 9% CGST rate and 9% SGST rate. The SGST tax amount here is Rs 900 (9% of Rs 10,000) which is fully claimed by the Rajasthan State Government. The rate of the product after SGST will be Rs 10,900.
What is IGST?
IGST full form is Integrated Goods and Service Tax.
Integrated GST (IGST) is applicable on interstate (between two states) transactions of goods and services, as well as on imports. This tax will be collected by the Central government and will further be distributed among the respective states. IGST is charged when a product or service is moved from one state to another. IGST is in place to ensure that a state has to deal only with the Union government and not with every state separately to settle the interstate tax amounts. Let’s try to understand IGST with an example.
e.g., – Ramesh is a manufacturer in Rajasthan who sold goods worth Rs 10,000 to Suresh in Rajasthan. Since it is an interstate transaction, IGST will be applicable here. Let’s assume the GST rate is 18% for the particular item. So, the IGST amount charged by the Central Government will be Rs 1800 (18% of Rs 10,000), and the refined rate of the product will be Rs 11,800.
Now, GST is a consumption tax that means only the state where the goods are actually consumed will get the tax benefits, irrespective of the manufacturing state.
What is UTGST (or UGST)?
UTGST full form is Union Territory Goods and Services Tax.
The Union Territory Goods and Services Tax, commonly referred to as UTGST, is the GST applicable on the goods and services supply that takes place in any of the five Union Territories of India, including Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Lakshadweep and Daman and Diu. This UTGST will be charged in addition to the Central GST (CGST) explained above. For any transaction of goods/services within a Union Territory: CGST + UTGST
The reason why a separate GST was implemented for the Union Territories is that the common State GST (SGST) cannot be applied in a Union Territory without legislature. Delhi and Puducherry UTs already have their own legislatures, so SGST is applicable to them.
1. GST क्या हैं
वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा।
इसे समझने के लिए, हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम ‘बहु-स्तरीय’ शब्द के साथ शुरू करें | कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है | पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना | दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है | फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेर्हाउस में डालने की व्यवस्था है | इसके बाद, उत्पाद रीटैलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है | और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है |
इन चरणों में जी एस टी लगाया जाएगा, और यह एक बहु-स्तरीय टैक्स होगा। कैसे? हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले, आइए हम ‘वैल्यू ऐडिशन‘ के बारे में बात करें।
मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है | इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा | तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है | यह मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है | इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ौती होती है |
इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाता है जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जी एस टी लगाया जाएगा |
परिभाषा में एक और शब्द है जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है – गंतव्य-आधारित। पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी एस टी लगाया जाएगा। इससे पहले, जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था, तो केंद्र ने विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइस ड्यूटी लगाता था | अगले चरण में, जब आइटम बेचा जाता है तो राज्य वैट जोड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट होगा।
तो, पहले टैक्स लेवी का स्वरूप इस तरह था:
अब, बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री हो रही है। चूंकि जी एस टी खपत के समय लगाया जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयरहाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा | लेकिन जब उत्पाद राजस्थान से बाहर हो जाता है और कर्नाटक में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है तो राजस्थान को राजस्व नहीं मिलेगा | इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य-आधारित कर है | इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य-आधारित कर है और यह राजस्व बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जाएगा जो कि कर्नाटक है।
2. वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
अब हम जी एस टी समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगी।
वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो में विभाजित है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर | प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती।इसका एक उदाहरण आयकर है जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपने बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक को देयता दे सकता है | इसलिए ग्राहक आइटम की कीमत और वैट पर भुगतान करता है ताकि दुकानदार सरकार को वैट जमा कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर दायित्व भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक खर्च होता है।
यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार को जब वह आइटम थोक व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए वह अपने ग्राहक को देयता दे देता है जिसे अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।लेन-देन के दौरान दुकानदार के लिए अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक की देयता को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
3. जी एस टी कैसे काम करेगी?
सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार काम नहीं कर सकता है। जीएसटी परिषद ने इस नए कर व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित करके इसे लागू करने की एक विधि तैयार की है। यह कैसे काम करता है? हमारे विशेषज्ञ यहां विस्तार से आपको यह बताएंगे |
जब जीएसटी लागू किया जाएगा, तो 3 तरह के कर होंगे:
सीजीएसटी: जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा
एसजीएसटी: राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा
आईजीएसटी: जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा
ज्यादातर मामलों में, नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगी:
लेन-देन | नई प्रणाली | पुरानी व्यवस्था | व्याख्या |
राज्य के भीतर बिक्री | सीजीएसटी + एसजीएसटी | वैट + केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर | राजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा |
दूसरे राज्य को बिक्री | आईजीएसटी | केंद्रीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क / सेवा कर | अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर (केंद्रीय) होगा। |
उदाहरण
महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया। जीएसटी की दर 18% है जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एसजीएसटी दर शामिल है।ऐसे मामलों में डीलर 1800 रूपए जमा करता है और इस राशि में 900 रुपए केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 900 रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को आईजीएसटी के रूप में 1800 रूपये चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. जीएसटी कैसे भारत और आम आदमी की मदद करेगी?
जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य
संयोजन श्रृंखला के एक सहज प्रवाह पर आधारित है।विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में, व्यवसायों को पिछले लेनदेन में पहले से ही चुकाए गए टैक्स का दावा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को समझना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है | यहां विस्तृत विवरण दिया गया है।
संयोजन श्रृंखला के एक सहज प्रवाह पर आधारित है।विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में, व्यवसायों को पिछले लेनदेन में पहले से ही चुकाए गए टैक्स का दावा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को समझना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है | यहां विस्तृत विवरण दिया गया है।
इसे समझने के लिए, पहले समझ लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है।यह वह क्रेडिट है जो निर्माता को उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इनपुट पर दिया गया कर के लिए प्राप्त होता है।इसके बाद शेष राशि सरकार को जमा करनी होगी |
हम इसे एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण के साथ समझते हैं।
एक शर्ट निर्माता कच्चे माल खरीदने के लिए 100 रुपये का भुगतान करता है। यदि करों की दर 10% पर निर्धारित है, और इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं है, तो उसे कर के रूप में 10 रूपये का भुगतान करना होगा। तो, शर्ट की अंतिम लागत अब (100 + 10 =) 100 रुपये हो जाती है |
अगले चरण में, थोक व्यापारी 110 रुपये में निर्माता से शर्ट खरीदता है, और उस पर लेबल जोड़ता है। जब वह लेबल जोड़ रहा है, वह मूल्य जोड़ रहा है। इसलिए, उसकी लागत 40 रुपए (अनुमानित) से बढ़ जाती है | इसके ऊपर, उसे 10% कर का भुगतान करना पड़ता है, और अंतिम लागत इसलिए हो जाती है (110 + 40 =) 150 + 10% कर = 165 रूपये |
अब, फुटकर विक्रेता या रिटेलर थोक व्यापारी से शर्ट खरीदने के लिए 165 रुपये का भुगतान करता है क्योंकि कर दायित्व उसके पास आया था। उसे शर्ट पैकेज करना पड़ता है, और जब वह ऐसा करता है, तो वह फिर से मूल्य जोड़ रहा है। इस बार, मान लें कि उनका मूल्य अतिरिक्त 30 रूपये है। अब जब वह शर्ट बेचता है, तो वह इस मूल्य को अंतिम लागत (और वैट जिसे वह सरकार को देना होगा) में जोड़ता है | इसके साथ ही उसे सरकार को देय वैट जोड़ना होगा | तो, शर्ट की लागत 214.5 रुपए हो जाती है | इस का एक ब्रेक अप देखते हैं:
लागत = रु 165 + मान जोड़ = रु 30 + 10% कर = रु 195 + 19.5 = 214.5 रुपये
इसलिए, ग्राहक एक शर्ट के लिए 214.5 रुपये का भुगतान करता है, जिसकी कीमत मूल रूप से केवल 170 रुपये (110 + 40 + 30 रुपये) थी। ऐसा होने के लिए, कर दायित्व हर बिक्री पर पारित किया गया था और अंतिम दायित्व ग्राहक के पास आ गया। इसे करों का व्यापक प्रभाव कहा जाता है जहां टैक्स के ऊपर टैक्स का भुगतान किया जाता है और आइटम का मूल्य हर बार बढ़ता रहता है।
कार्य | लागत | 10% कर | कुल |
कच्चे माल खरीदना @ 100 | 100 | 10 | 110 |
उत्पादन @ 40 | 150 | 15 | 165 |
मूल्य जोड़ें @ 30 | 195 | 19.5 | 214.5 |
कुल | 170 | 44.5 | 214.5 |
जीएसटी में, इनपुट प्राप्त करने में भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का एक तरीका है।इस में वह व्यक्ति जिसने कर चुकाया है, वह अपने करों को जमा करते समय इस कर के लिए क्रेडिट का दावा कर सकता है।
हमारे उदाहरण में, जब थोक व्यापारी निर्माता से खरीदता है, तो वह अपनी लागत मूल्य पर 10% कर देता है क्योंकि उसके पास देयता दे दी गई है | फिर वह 100 रुपयों की लागत कीमत पर 40 रुपए का मूल्य जोड़ा और इससे उसकी लागत 140 रुपए हो गई। अब उसे इस कीमत का 10% सरकार को कर के रूप में देना होगा। लेकिन उन्होंने पहले ही निर्माता को एक कर का भुगतान किया है।लेकिन उसने पहले ही निर्माता को एक कर का भुगतान किया है। इसलिए, इस बार वह क्या करता है, सरकार को टैक्स के रूप में (140% के 10% = 14) का भुगतान करने की बजाय वह पहले से भुगतान की गई राशि को घटा देता है | इसलिए उसकी 14 रुपए की नई देनदारी से वह 10 रुपए कटौती करता है और सरकार को केवल 4 रुपए का भुगतान करता है | तो 10 रुपए उसका इनपुट क्रेडिट हो जाता है।
जब वह सरकार को 4 रुपये का भुगतान करता है, तो वह रिटेलर को अपनी देयता दे सकता है। इसके बाद, फुटकर विक्रेता उसे शर्ट खरीदने के लिए (140 + 14 =) 154 रुपये का भुगतान करेगा।अगले चरण में, रिटेलर ने 30 रुपये का मूल्य उसकी लागत कीमत में जोड़
दिया और सरकार को उस पर 10% कर का भुगतान किया। जब वह मूल्य जोड़ता है, तो उसकी कीमत 170 रुपये हो जाती है | अब, अगर उसे उस पर 10% कर देना पड़ता है, तो वह ग्राहक के दायित्व को पारित कर देता। लेकिन उसके पास इनपुट क्रेडिट है क्योंकि उसने थोक व्यापारी को टैक्स के रूप में 14 रुपये में भुगतान किया है। इसलिए, अब वह अपनी कर दायित्व (170% = 170) = 17 रूपए से 14 रुपए कम कर देता है और उसे सरकार को केवल 3 रुपए का भुगतान करना पड़ता है।और इसलिए, वह अब ग्राहक को यह शर्ट (140 + 30 + 17 =) 187 रुपये में बेच सकता है।
कार्य | लागत | 10% कर | वास्तविक देयता | कुल |
कच्चे माल खरीदना @ 100 | 100 | 10 | 10 | 110 |
उत्पादन @ 40 | 140 | 14 | 4 | 154 |
मूल्य जोड़ें @ 30 | 170 | 7 | 3 | 187 |
कुल | 170 | 17 | 187 |
अंत में, हर बार जब कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सक्षम होता है, तो उसके लिए बिक्री मूल्य कम हो जाता है | और उसके उत्पाद पर कम कर दायित्व के कारण लागत मूल्य भी कम हो जाता है। शर्ट का अंतिम मूल्य भी 214.5 रुपये से 187 रुपये कम हो गया, इस प्रकार अंतिम ग्राहक पर कर का बोझ कम हो गया।
इसलिए अनिवार्य रूप से, माल और सेवा कर में दो-तरफा लाभ होने वाला है। पहला, यह करों के व्यापक प्रभाव को कम करेगा और दूसरा, इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति के द्वारा, यह कर के बोझ को कम करेगा और, उम्मीद है, कीमतें भी कम हो जाएंगी |
5. क्या आपको जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता है?
जीएसटी सभी व्यवसायों पर लागू होगा |
व्यवसायों में शामिल हैं – व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय या किसी अन्य समान कार्यवाही, इसकी पसार या प्रायिकता के बावजूद। इसमें व्यवसाय शुरू करने या बंद करने के लिए माल / सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है।
सेवाओं का मतलब वस्तु के अलावा कुछ भी है | यह संभावना है कि सेवाएं और सामान एक अलग जीएसटी दर होगी।
जीएसटी सभी व्यक्तियों पर लागू होगा |
व्यक्तियों में शामिल हैं – व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) , कंपनी, फर्म, एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी), एओपी, सहकारी सोसायटी, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि। हालांकि, जीएसटी कृषक विशेषज्ञों पर लागू नहीं होगी।
कृषि में फूलों की खेती, बागवानी, रेशम उत्पादन, फसलों, घास या बगीचे के उत्पादन शामिल हैं। लेकिन डेयरी फार्मिंग (दूध का व्यापार), मुर्गी पालन, स्टॉक प्रजनन (पशु-अभिजननक्षेत्र), फल या संगमरमर या पौधों के पालन में शामिल नहीं है।
जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी
जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पैन अनिवार्य है। हालांकि, अनिवासी व्यक्ति सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है
एक पंजीकरण प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होगा। करदाता राज्य में अपने अलग-अलग बिजनेस वर्टिकल (व्यापार ऊर्ध्वाधर) के लिए अलग-अलग पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं।
निम्नलिखित मामलों में जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है –
कारोबार आधार
वित्तीय वर्ष में आपके कारोबार की सीमा 20 लाख रूपए से अधिक होने पर जीएसटी एकत्र करना और भुगतान करना होगा। [कुछ विशेष श्रेणी राज्यों के लिए सीमा 10 लाख है] यह सीमा जीएसटी के भुगतान के लिए लागू होती है।
“कुल कारोबार” का मतलब सभी कर योग्य आपूर्ति, मुक्ति की आपूर्ति, वस्तुओं के निर्यात और / या सेवाओं और एक समान पैन वाले व्यक्ति की अंतर-राज्य की आपूर्ति को सभी भारत के आधार पर गणना करने और करों को शामिल करने के लिए (यदि कोई हो) सीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के तहत देय होगा।
अन्य मामले [कारोबार के बावजूद जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है]
- माल / सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले
- कोई भी व्यक्ति जो एक कर योग्य क्षेत्र में माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और इसमें व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाता है | ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
- कोई भी व्यक्ति जो माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
- रिवर्स प्रभारी तंत्र के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को | रिवर्स चार्ज तंत्र का मतलब है कि जहां सामान / सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करना पड़ता है।
- एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से आपूर्ति करता है
- वितरक या इनपुट सेवा वितरक | इस व्यक्ति के पास आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में एक ही पैन है। यह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता के एक अधिकारी है, वह सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी के ऋण को वितरित करने के लिए आपूर्ति और टैक्स चालान को प्राप्त करता है।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर (इ-व्यवसाय)
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (ब्रांडेड सेवाएं को छोड़कर)
- एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नाम के तहत सेवाएं प्रदान करता है
- भारत में एक व्यक्ति को भारत से बाहर एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अलावा)
6. जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकरण एक काफी आसान प्रक्रिया है। नीचे इन्फोग्राफिक में जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया की बारे में बताया गया है |
जीएसटी पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
- फोटो
- करदाता का संविधान
- व्यापार स्थान के सबूत
- बैंक खाता विवरण
- प्राधिकरण फार्म
7. जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं होने के लिए दंड
कोई भी अपराधी जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहा है या कम भुगतान करता है, उसे देय कर राशि का 10% (जिसमें से 10000 न्यूनतम राशि है) जुर्माना देना होगा | जहां एक संकल्पित करवंचन देखा गया वहां अपराधी को देय कर राशि का 100% जुर्माना देना होगा |
हालांकि, अन्य वास्तविक त्रुटियों के लिए, जुर्माना कर का 10% है।
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